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Adani Group Hindenburg Supreme Court- India TV Paisa
Photo:INDIA TV Adani Group Hindenburg Supreme Court

Adani Group Hindenburg Supreme Court: अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दायर याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय आज सुनवाई करेगा, जिसमें अडानी समूह द्वारा स्टॉक मूल्य हेरफेर के आरोपों की जांच को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई है। इससे पहले 12 मई को शीर्ष अदालत ने 15 मई (सोमवार) को सुनवाई के लिए फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसमें सेबी की याचिका पर छह महीने की अवधि के लिए यूएस शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई थी। बता दें कि आज अडानी ग्रुप के सभी शेयर नुकसान में कारोबार कर रहे हैं। कुछ पर तो अभी तक लोअर सर्किट भी लग गया है। अगर कोर्ट मामले में ग्रुप को बरी कर देता है तो शेयर में बढ़त देखने को मिल सकती है।

आज होगा फैसला

CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं, ने मामले को 15 मई तक के लिए स्थगित कर दिया। अदालत के समक्ष दायर एक आवेदन में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रस्तुत किया है कि उसे “वित्तीय गलत बयानी, नियमों की धोखाधड़ी और / या लेनदेन की धोखाधड़ी प्रकृति” से संबंधित संभावित उल्लंघनों का पता लगाने के लिए छह और महीने चाहिए। इस न्यायालय द्वारा 2 मार्च के सामान्य आदेश द्वारा निर्देशित 6 महीने की अवधि या ऐसी अन्य अवधि के लिए जांच समाप्त करने के लिए समय बढ़ाने का आदेश पारित करें, जैसा कि यह न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और आवश्यक समझे। 

सेबी की याचिका में कहा गया है कि अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वे सेबी को जांच के लिए समय देंगे, लेकिन तीन महीने के लिए और छह महीने के लिए नहीं। 2 मार्च को शीर्ष अदालत ने पूंजी बाजार नियामक सेबी को निर्देश दिया था कि वह हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में अडानी समूह द्वारा प्रतिभूति कानून के किसी भी उल्लंघन की जांच करे, जिसके कारण अडानी समूह के बाजार का 140 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक का नुकसान हो गया था।

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