Independence Day 2024: तिरंगा कब बना भारत का राष्ट्रीय ध्वज? अपमान पर कितने साल की होती सजा?


Independence Day 2024: देश कल आजादी का जश्‍न मनाएगा. देश में हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है. तिरंगा हर भारतीय के लिए गर्व व शान की बात है. तिरंगे के बारे में भी कई रोचक तथ्‍य हैं, जो अक्‍सर यूपीएससी (UPSC), एमपीपीएससी (MPPSC), यूपीपीएससी (UPPSC) समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आइए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जानते हैं तिरंगे से जुड़ी कुछ खास बातें.

तिरंगा कब बना भारत का राष्ट्रीय ध्वज?
जवाब- 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया. भारतीय राष्‍ट्रीय ध्‍वज के वर्तमान स्‍वरूप को भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया.

लाल किले पर पहली बार किसने फहराया था तिरंगा?
जवाब- भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने स्‍वतंतता दिवस के मौके पर लाल किले पर पहली बार तिरंगा फहराया था.

भारतीय राष्‍ट्रीय ध्‍वज तिरंगे में कितने रंग की पट्टियां होती हैं?
जवाब- भारत के राष्‍ट्रीय ध्‍वज तिरंगे में तीन रंग की क्षैतिज पट्टियां होती हैं. इसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद ओर नीचे गहरे हरे रंग की प‍ट्टी होती है.

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राष्‍ट्रीय ध्‍वज तिरंगे के लंबाई-चौड़ाई का अनुपात क्‍या होता है?
जवाब- राष्‍ट्रीय ध्‍वज तिरंगे के की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का होता है.

राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बना चक्र कहां से लिया गया है?
जवाब- भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र को विधि का चक्र कहते हैं. इसे मौर्य सम्राट अशोक के बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है.

राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बने चक्र में कितनी तिलियां होती हैं?
जवाब- भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सफेद प‍ट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है, जिसका व्‍यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तीलियां होती हैं.

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आम नागरिकों को कब मिली घर पर तिरंगा फहराने की अनुमति?
जवाब- भारत के नागरिक आम दिनों में भी अपने घर या ऑफिस पर तिरंगा फहरा सकते हैं. इसकी अनुमति उन्‍हें 22 दिसंबर 2002 को मिली.

तिरंगे का अपमान करने पर कितने साल की सजा होती है?
जवाब-सार्वजनिक स्‍थान या किसी भी स्‍थान पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान करने या किसी भाग को जलाने या कुचलने वाले व्‍यक्‍ति को 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है.

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