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Government has created trouble for cigarette and tobacco lovers now they will have to pay more to bu- India TV Paisa
Photo:INDIA TV सिगरेट और तंबाकू लवर के लिए सरकार ने खड़ी कर दी मुसीबत

Cigarette and Tobacco GST News: सरकार ने पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू के अन्य उत्पादों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा उपकर की अधिकतम दर की सीमा तय कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने उच्चतम दर को खुदरा बिक्री मूल्य से भी जोड़ दिया है। उपकर की दर की सीमा गत शुक्रवार को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2023 में संशोधनों के तहत लाई गई है। ये संशोधन एक अप्रैल 2023 से लागू होंगे। संशोधन के मुताबिक, पान मसाला के लिए जीएसटी मुआवजा का अधिकतम उपकर प्रति इकाई खुदरा मूल्य का 51 प्रतिशत होगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत उपकर उत्पाद के मूल्यानुसार 135 प्रतिशत पर लगाया जाता है। तंबाकू पर दर 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक के साथ मूल्यानुसार 290 प्रतिशत या प्रति इकाई खुदरा मूल्य के 100 प्रतिशत तय की गई है। 

जीएसटी 28 प्रतिशत की दर के ऊपर 

अभी तक सबसे ऊंची दर 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक के साथ मूल्यानुसार 290 प्रतिशत है। यह उपकर जीएसटी की सबसे ऊंची 28 प्रतिशत की दर के ऊपर लगाया जाता है। हालांकि, कर विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव के बाद लागू होने वाले मुआवजा उपकर के लिए आकलन के लिए जीएसटी परिषद को अधिसूचना जारी करने की जरूरत होगी। इसके साथ ही कुछ दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हर प्रकार के तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर छपी स्वास्थ्य चेतावनी के एक नये स्वरूप को अधिसूचित कर दिया था। इसके लिये सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में जीएसआर 592 (ई) तिथि 21 जुलाई, 2022 के जरिये संशोधन किया गया है। संशोधन सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) तृतीय संशोधन नियम 2022 है। संशोधित नियम 1 दिसंबर, 2022 से प्रभावी हो जायेंगे।

सरकार ने जारी किये दो तरह के फोटो 

स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो तरह की फोटो जारी की हैं। जिनमें से एक फोटो 1 दिसम्बर 2022 से होगी और अगले 12 महीनों तक वही फोटो छापी जायेगी। जिसके बाद सरकार के द्वारा जारी की गई दूसरी फोटो छापना शुरू हो जाएगी। सरकार ने कहा है कि, सभी तम्बाकू उत्पाद, जिनका निर्माण या आयात या पैकेजिंग एक दिसंबर, 2022 को या उसके बाद हुई है, उन सब पर फोटो-1 के साथ ‘तंबाकू यानी दर्दनाक मौत’ नामक स्वास्थ्य चेतावनी छापनी होगी। जिन उत्पादों का निर्माण या आयात या पैकेजिंग एक दिसंबर, 2023 को या उसके बाद होगी, उन सब पर फोटो-2 के साथ “तम्बाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु” नामक स्वास्थ्य चेतावनी छापनी होगी।

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