शराब घोटाले में चल रही थी सुनवाई… अरविंद केजरीवाल जैसे ही TV स्क्रीन पर दिखे… कोर्ट ने सुना दिया फैसला, के. कविता भी…


नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्हें ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, मगर सीबीआई में अब भी उन्हें राहत का इंतजार है. इस बीच दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के. कविता अदालत में पेश हुए. दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए थे. जैसे ही अदालत में लगी टीवी स्क्रीन पर ये दोनों दिखे, जज साहब ने अपना फैसला सुना दिया.

दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल और के. कविता की न्यायिक हिरासत 2 सितंबर तक बढ़ा दी. अब राउज ऐवन्यू कोर्ट में मुख्य मामले की सुनवाई 2 सितंबर को होगी. दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए थे. बता दें कि 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया था वैध
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को उचित करार देते हुए पांच अगस्त को इसे बरकरार रखा था. अदालत ने कहा था कि सीबीआई की कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित नहीं है और उसने साबित किया है कि ‘आप’ सुप्रीमो कैसे उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने की हिम्मत जुटा सके. मामले से जुड़े एक वकील ने सोमवार को बताया कि मुख्यमंत्री ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है. उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए उन्हें नियमित जमानत के लिए पहले निचली अदालत का रुख करने को कहा था.

21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे अरविंद केजरीवाल
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. सुनवाई अदालत ने इस मामले में उन्हें 20 जून को जमानत दे दी थी. हालांकि, उच्च न्यायालय ने सुनवाई अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी. इसके बाद, 12 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत दे दी.

क्या है शराब घोटाला
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अगस्त 2022 में आबकारी नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया था. सीबीआई और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति में संशोधन में अनियमितताएं बरती गईं और लाइसेंस धारियों को अवैध लाभ पहुंचाया गया.

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