स‍िंघवी एक-एक कर रख रहे थे दलीलें… तभी जज बोले- केजरीवाल को कोई… सुप्रीम कोर्ट ने फ‍िर द‍िया ये आदेश


नई दिल्ली. द‍िल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरव‍िंद केजरीवाल के वकील अभ‍िषेक मनु स‍िंघवी एक-एक कर सुप्रीम कोर्ट के सामने दलीलें रख रहे थे. सुप्रीम कोर्ट के जज सभी दलीलों को सुन रहे थे तभी कहा क‍ि हम आपके क्‍लाइंट अरव‍िंद केजरीवाल को कोई अंतर‍िम जमानत देने नहीं जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने द‍िल्‍ली शराब घोटाले मामले में अरव‍िंद केजरीवाल ने अपनी ग‍िरफ्तारी को चैलेंज द‍िया है. इस पर कोर्ट ने सीबीआई को नोट‍िस जारी करके 23 अगस्‍त तक जवाब दाख‍िल करने को कहा है.

दिल्‍ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ये उम्मीद कर रही थी कि सीएम केजरीवाल को भी अंतरिम जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जस्‍ट‍िस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की. सोमवार को जब अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था, तो शीर्ष अदालत उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी.

स‍िंघवी ने दी क्‍या-क्‍या दलीलें?
केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखीं सिंघवी ने कहा क‍ि ईडी वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है. सीबीआई अब तक केजरीवाल के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत एकत्रित करने में विफल रही है. ऐसे में उन्हें सीबीआई वाले मामले में जमानत मिल जानी चाहिए.

कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से पैरवी कर रहे सिंघवी की दलीलों को खारिज करते हुए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम केजरीवाल की जमानत याचिका पर आगे सुनवाई करेंगे.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की. इससे पहले 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी वाले मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई वाले मामले में वे अभी तक जेल में हैं.

सुप्रीम कोर्ट से पहले केजरीवाल ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी.

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